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बिहार खाद-बीज लाइसेंस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन |
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Bihar Khad Beej Licence Online Apply:- अगर आप बिहार राज्य के निवास है और खाद और बीज का कारोबार करते है | तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुचना जारी की गयी है | उन सभी दुकान मालिको को अब खाद और बीज का दुकान चलाने के लिए एक लिए लाइसेंस लेना होगा |
अगर आप बिना लाइसेंस के दूकान चलाते है तो सरकार द्वारा आपका दुकान सील कर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है | इस लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करना है | इस के बारे में पूरी जानकारी निचे दी गयी है | इस लाइसेंस के लिए आवेदन करने और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गये लिंक पर क्लिक कर देखे | |
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Bihar Khad Beej Licence Online Apply |
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ऐसे व्यक्ति को बिहार में खाद और बीज का कारोबार करते है | उनके लिए इसकी शुरुआत की गयी है | इस योजना के तहत बिहार में जितने भी खाद और बीज का कारोबार करने वाले व्यक्ति के लिए इसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है | जिसके बाद उन्हें एक लाइसेंस दिया जायेगा |
जिसके बाद ही वो बीज और खाद की दुकान को चला पायेगे | कोई ऐसे व्यक्ति को बिना लाइसेंस के बीज और खाद का दुकान चला रहे है | उनका दुकान सील कर दिया जायेगा | इसके साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जायेगा | |
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इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ |
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सभी खाद और बीज का दुकान चलाने वाले व्यक्ति को इस लाइसेंस लेना अनिवार्य है | इस लाइसेंस के माध्यम से आप बिना की फ़िक्र के अपना दुकान चला सकते है | इस लाइसेंस के माध्यम से आपको सरकार के तरफ से बहुत सारे फायेदे दिए जायेगे | लाइसेंस प्राप्त दुकान को एक पोश मशीन दिया जाता है | जिससे की वो किसान का बायोमैट्रिक (अंगूठा लगाकर) सरकारी कीमत पर खाद और बीज प्रदान किया जाये | |
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इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्यता |
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इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को बिहार का निवासी होना चाहिए | आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए | आवेदक खाद और बीज का दूकान सभालने में सक्षम हो | आवेदन करने वाले के अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर होना चाहिए | इसके लिए आवेदन करने के लिए दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है | इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को स्नातक (कमेस्ट्री ) उत्तीर्ण होना चाहिए | इस योजना के तहत आवेदक करने के लिए आवेदक के पास दुकान की जमीन का कागज या लीज पर लिए गयी जानकारी का कागज होना चाहिए | इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते है | |
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Important document |
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जिला स्तर पर उर्वरक (खाद) विपणन लाइसेंस हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज :-
· फोटो · पैन कार्ड · आधार कार्ड · कार्यालय और गोदाम का स्वप्रमाणित पट्टा/किराया समझौता/यदि स्वामित्व है तो प्रमाण प्रमाण पत्र (बिहार सरकार की मुहर अनिवार्य) · चालान की स्कैन की गई प्रति (कोषागार द्वारा जारी 1000 चालान) क्यूआर/डिजिटल भुगतान की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चरित्र प्रमाण पत्र · और अन्य दस्तावेज
जिला स्तरीय बीज लाइसेंस हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज :-
· फोटो · पैन कार्ड · आधार कार्ड · कार्यालय और गोदाम का स्वप्रमाणित पट्टा/किराया समझौता/यदि स्वामित्व है तो प्रमाण प्रमाण पत्र (बिहार सरकार की मुहर अनिवार्य) · चालान की स्कैन की गई प्रति (कोषागार द्वारा जारी 1000 चालान) क्यूआर/डिजिटल भुगतान की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी · चरित्र प्रमाण पत्र · और अन्य दस्तावेज |
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Important links |
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For online apply |
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