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प्रधान
मंत्री रोजगार
सृजन कार्यक्रम
(पीएमईजीपी) | मिलेगा
25 लाख तक लोन 35% अनुदान
पर |
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PMEGP Loan Yojana 2022:- देश के प्रधानमंत्री के तरफ से युवाओ को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना की शुरुआत की गयी है | इस योजना के तहत नए सूक्ष्म उद्योगों को शुरू करने के लिए भारत सरकार के तरफ से उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी | तो अगर आप भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर आपना खुद का काम शुरू करना चाहते है !
तो निचे दी गयी जानकारी को पूरा जरुर पढ़े | इस योजना से जुडी सारी जानकारी निचे विस्तार में दी गयी है | इस योजना के तहत लाभ एक लिए आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से लिए जायेगे | इस योजना के तहत आवेदन करने से पहले इस बार ऑफिसियल notification जरुर पढ़े |इस योजना के तहत आवेदन करने और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर देखे! |
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क्या
है ये प्रधान मंत्री
रोजगार सृजन
कार्यक्रम |
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भारत सरकार के तरफ से उद्यमिता को बढ़ावा दे कर देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के आकांक्षी युवाओं को स्व- रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली भारत सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत की गयी है | इस योजना के तहत भारत सरकार युवाओ को रोजगार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जायेगा !
सूक्ष्म ,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के खादी और ग्रामोउद्योग
आयोग के तरफ से इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आप निचे दिए गये लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते है | इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप निचे दिए गये लिंक से आधिकारिक सुचना पढ़ सकते है ! |
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PMEGP Loan
Yojana 2022 के तहत मिलने
वाले लाभ |
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इस योजना के तहत नए सूक्ष्म उद्यमों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है | अधिकतम परियोजना लागत :-विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपये | सब्सिडी :- परियोजना लागत का 15% से 35% लाभार्थी का योगदान :- परियोजना लागत का 5 % से 10 % पीएमईजीपी /मुद्रा आरई जीपी के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को विस्तार व उन्नयन के लिए दूसरी बार वित्तीय सहायता :- विनिर्माण क्षेत्र के लिए 1 करोड़ रूपये तक सेवा क्षेत्र के लिय 25 लाख रूपये तक 15 % से 20 % तक की सब्सिडी |
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प्रधान
मंत्री रोजगार
सृजन कार्यक्रम
(पीएमईजीपी) योजना
का लाभ
लेने के लिए योग्यता |
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इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए | स्वयं सहायता समूह (SHG) विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रूपये तथा सेवा क्षेत्र में 5 लाख रूपये की लागत वाली परियोजनाओं के लिए न्यूनतम शैक्षेनिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण | |
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आवश्यक
सूचना |
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पी.एम.ई.जी.पी. योजना की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग है एवं योजना में ऋण सहायता हेतु पूर्णत: निशुल्क आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से उपरोक्त लिंक द्वारा ही स्वीकार किया जाता है !
योजना की केवल 3 क्रियान्वयन एजेंसी है (1) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (2) खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एवं (3) उद्योग विभाग (संबंधित जिले का जिला आयोग केंद्र) के अतिरिक्त कोई भी अन्य एसोसिएशन/संगठन /संस्था/व्यक्ति /कम्पनी /फर्म आदि इस योजना के आवेदन प्रक्रिया हेतु आधिकृत नहीं है! खादी और ग्रामोद्योग आयोग :- राज्य कार्यालय ,पो0 :- वी.भी. कॉलेज ,शेखपुरा , पटना – 14 |
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Important
links |
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For online apply |
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Download notification |
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Official Website |
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