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Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojna 2021 ऑनलाइन आवेदन शुरू






Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojna

Short description-बिहार सरकार, सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojna) के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है, राज्यों के किसनो के लिए खरीफ फसले (धान, मक्का और सोयाबीन) 2021 ईश योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन निशुल्क निबंधन करा सकते है सहकारिता विभाग (Cooperative Department) के वेबसाइट से नजदीकी साइबर कैफ़े से या अपने घर कंप्यूटर या मोबाइल से।

योजना के बारे में

योजना का नाम

बिहार राज्य फसल सहयता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojna - FSY)

विभाग का नाम

सहकारिता विभाग

राज्य

बिहार

आवेदन करने की तिथि

18 मई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक

वेबसाइट

https://state.bihar.gov.in/cooperative

अधिक जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर

18003456290/ 06122200693

महत्पूर्ण तिथि

·         आवेदन शुरू होने की तिथि (Application Start Date):

18-05-2021

 

·         आवेदन अंतिम तिथि (Application Last Date): 31-07-2021

खरीफ 2021 में ऑनलाइन आवेदन / निबंधन के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

रैयत किसान

गैर रैयत किसान

1. आधार संख्या (पंजीकरण के लिए

1. आधार संख्या (पंजीकरण के लिए

2. आधार रजिस्टरड मोबाइल नंबर (OTP के लिए )

2. आधार रजिस्टरड मोबाइल नंबर (OTP के लिए )

3. आधार सम्बन्ध बैंक खता का विवरण।

3. आधार सम्बन्ध बैंक खता का विवरण।

4. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण- पत्र (31 मार्च 2021 के पश्चात निर्गत )

4. स्व-घोसना-पत्र (वार्ड सदस्य/ कृषि सलाहकार द्वारा सत्यापित )

5. स्व-घोसना-पत्र - (चयनित फसल एवं बुआई का रकवा का सही और पूर्ण विवरण )

5. आवेदक का फोटो

6. आवेदक का फोटो

6. एक परिवार से एक ही आवेदन मान्य

फसल सहयता योजना के प्रमुख विशेषताएँ

1.       ऑनलाइन निबंधन की सुविधा

2.       सभी रैयत एवं गैर रैयत किसानों के लिए।

3.       सभी प्रमुख फैसले सम्मिलित

4.       निःशुल्क निबंधन और पंजीकरण प्रक्रिया

5.       7500 रु प्रति हेक्टेयर (20% तक क्षति होने पर)

6.       10000 रु प्रति हेक्टेयर (20% से अधिक क्षति होने पर)

अधिसूचित फैसले

1.       धान

2.       मक्का

3.       सोयाबीन

                                           नोट:-

1.       रैयत, गैर-रैयत अथवा आंशिक रूप से रैयत एवं आंशिक रूप से गैर-रैयत श्रेणीयों में पंजीकरण/ आवेदन की सुविधा।

2.       एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा |

3.       लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान।

4.       सहायता राशि का निर्धारण फसल कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर एवं सहायता राशि का भुगतान 087 के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में

5.       नगर पंचायत/ नगर परिषद् क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य |

 

आवेदन कैसे करे

बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2021 का ऑनलाइन निबंधन/ आवेदन प्रारम्भ है। सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल https://state.bihar.gov.in/cooperative पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आवेदक निबंधन करा सकते हैं।

 

Bihar Fasal Sahayata Yojna 2021 Important links

फसल सहायता योजना हेतु आवेदन के लिए

Click Here

फसल सहायता अधिप्राप्ति हेतु के लिए

Click Here

Official website

Click Here

 

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